भिंड
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संपादित किया जाना है। शासन के निर्देशों के तहत् विद्यालय में छात्र-छात्राओं से शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यालय में शौचालय की साफ़-सफाई जैसे कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी "छात्र का आरोप- स्कूल में सर कराते हैं टॉयलेट की सफाई" मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर रविन्द्र गुप्ता मा.शि. शा. हाईस्कूल पढ़ोरा रौन को प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने से म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में रविन्द्र गुप्ता मा.शि. शा. हाईस्कूल पढ़ोरा रौन का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रौन रहेगा तथा निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता होगी।
ज्ञात हो की दो दिन पहले शासकीय हाईस्कूल पढौरा में एक शिक्षक पर अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र ने टॉयलेट की सफाई कराने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप यह भी है कि मना करने पर शिक्षक उसके साथ मारपीट करते हैं। सोमवार को उक्त छात्र अपने परिजन के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत करने आया है। वहीं इस संबंध में जब शिक्षक से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वह हो नही सका।
परसाला निवासी शिवकुमार जाटव पुत्र नाथूराम ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एपीसी को दिए आवेदन में बताया कि उनका बेटा आशीष शासकीय हाईस्कूल पढौरा में कक्षा 9वीं का छात्र है। विद्यालय में पदस्थ शिक्षक रविंद्र गुप्ता उससे टॉयलेट साफ करने के लिए कहते हैं। जब बेटे ने टॉयलेट साफ करने से मना कर दिया तो शिक्षक ने उसके साथ मारपीट की।
जब बेटे यह शिकायत विद्यालय के प्राचार्य से की तो उन्होंने कहा कि वे शिक्षक को समझा देंगे। हालांकि इस संबंध में जब शिक्षक रविंद्र गुप्ता से संपर्क करना चाहा तो पहले उनके परिजन ने फोन उठाया। बाद में फोन रिसीव होना बंद हो गया।
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