ग्वालियर
नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा विनय नगर सेक्टर नंबर 3 में भवन निर्माण कार्य में बाधक बन रहे जंगली पेड़ की कुछ शाखाओं को छांटने की अनुमति प्रदान की है।
नोडल अधिकारी पार्क रोहित तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरप्रीत सिंह निवासी जरीपटका नंबर 2 फलका बाजार लश्कर ग्वालियर द्वारा ए-1/ 41 विनय नगर सेक्टर नंबर 3 में स्थित स्वयं के भूखंड के पास लगे जंगली पेड़ की शाखाओं को भवन निर्माण में बाधा बताते हुए उक्त पेड़ की शाखाएं छांटने की अनुमति चाही गई थी। संबंधित क्षेत्र के पार्क पर्यवेक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सौंपे गए प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित आवेदक को भवन निर्माण में बाधक पेड़ की शाखाओं को छांटने की अनुमति विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है। शर्तों के अनुसार पेड़ की शाखाओं को छांटते समय यदि किसी प्रकार की जनहानि एवं दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी।
वृक्ष को छांटते समय यदि किसी भी प्रकार का जनाक्रोश या आपत्ति होती है तो अनुमति आदेश स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। अनुमति की वैधता 45 दिवस तक मान्य होगी। 45 दिवस उपरांत अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी। वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदन एवं फोटो के अनुसार भवन निर्माण में बाधक शाखाओं को छांटने से संबंधित अनुमति दी गई है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेड़ की शाखा को छांटने या काटने का कार्य किया गया तो आवेदक के विरुद्ध मध्यप्रदेश वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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