October 6, 2024

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MP सरकार का फैसला: लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून, चीनी पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंधित

 

भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चीनी पटाखे की बिक्री एवं उनके उपयोग पर बुधवार को प्रतिबंधित लगा दिया. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में आज मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक ली. इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.'

चौहान ने कहा कि ऐसा करने पर ‘एक्सप्लोसिव एक्ट’ (विस्फोटक अधिनियम) की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय को बढ़ावा देने के‍ लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए. उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान मिट्टी के दीए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले.

इस बैठक में मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,‍ वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें.

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक ली. इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा. यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है.’’

चौहान ने कहा, 'इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा.' मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. इस संबंध में नियमित रूप से ‘फॉलोअप’ किया जाए. इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.