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जबलपुर
NGT ने दिल्ली एनसीआर में 9 से 30 नवंबर तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उसने जिन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया उनमें से एक याचिका जबलपुर से भी लगायी गयी थी. NGT का ये आदेश देश के सभी राज्यों के लिए है. NGT के आदेश पर गौर करें तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर शहरों का एयर क्वालिटी लेवल काफी खराब है. इसलिए इन शहरों में भी पटाखों पर बैन लग सकता है.NGT दिल्ली ने सभी राज्यों के लिए जारी अपने आदेश में कहा है कि वह सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को सर्कुलर जारी करें और इस आदेश का पालन करवाएं.
कोरोना संक्रमण के कारण इस बार दीपावली पर वायु प्रदूषण रोकने और कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए NGT नई दिल्ली में दायर तमाम याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया. उसने आज दिये अपने एक आदेश में कहा-दिल्ली-एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा.देश के उन सभी शहरों में नवंबर के महिने में ये आदेश लागू होगा जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है. जहां प्रदूषण मध्यम या मॉडरेट होगा वहां रात 8.00 से 10.00 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे. लेकिन इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे.
राज्यों को आदेश
NGT में जो याचिकाएं लगायी गयी थीं उनमें जबलपुर निवासी डॉ पी जी नाजपाण्डे और गोपाल भार्गव की भी एक याचिका शामिल थी. उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी जबकि विस्तृत आदेश सुनाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर थी. NGT के आदेश में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 के दौर में प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अभियान केंद्र और राज्यों को चलाना चाहिए. उसने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सभी शहरों में एयर क्वालिटी की जांच करने के आदेश भी दिए हैं.
इन शहरों में लग सकता है बैन
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में बीते दिनों यह बात सामने आई थी कि मध्यप्रदेश के भोपाल ,जबलपुर, ग्वालियर उज्जैन और इंदौर शहरों का एयर क्वालिटी लेवल काफी खराब है. ऐसे में अगर वायु प्रदूषण का स्तर इन शहरों में ज्यादा है तो यहां भी एनजीटी का यह आदेश लागू होगा और पटाखों पर प्रतिबंध रह सकता है.
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