राजनांदगांव
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चर्चित हत्या मामले में प्रेमिका और उसके पूर्व प्रेमी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला 13 जुलाई 2022 का है, जब लिटिया गांव निवासी हिरावन मंडले की हत्या कर दी गई थी।
लंबी सुनवाई के बाद 30 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने फैसला सुनाया। मृतक हिरावन मंडले (31) और गांव की ही महिला मोमिन वर्मा उर्फ मोना (28) के बीच प्रेम-प्रसंग था, लेकिन महिला का उसके मायके कोलिहापुरी के पूर्व प्रेमी डिकेश्वर वर्मा (37) भी संपर्क में था।

More Stories
महतारी वंदन योजना से लक्ष्मी मांझी की जिंदगी में आया बदलाव, सिलाई मशीन ने खोली आत्मनिर्भरता की राह
सेवा की कहानी: अमृत सरोवर बना महिलाओं की आजीविका का आधार, मछली पालन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम
पक्की छत से बदली जिंदगी, प्रधानमंत्री आवास योजना ने जशपुर के हजारों परिवारों के सपनों को दिया आकार