कोंडागांव.
जिले के फरसगांव नगर पंचायत क्षेत्र में अब बिना ट्रेड लाइसेंस व्यापार करना मुश्किल होने वाला है। प्रशासन ने व्यापारिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुपालन नियम 2025 लागू होने के बाद अब छोटे गुमटी संचालकों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक सभी के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
नगर पंचायत प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों पर 25 से 50 प्रतिशत तक आर्थिक दंड लगाया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र में संचालित हर व्यवसाय को अब नगर पंचायत की अनुज्ञप्ति के दायरे में लाना अनिवार्य है। व्यापारियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और राजस्व शाखा के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि समय सीमा के बाद नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

More Stories
5 लाख मीट्रिक टन चावल के शीघ्र उठाव की पहल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री से पर्याप्त रेलवे रैक उपलब्ध कराने का किया आग्रह
जनसंपर्क संचालनालय के सहायक ग्रेड-03 गुलजारी लाल तम्बोली को सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई
सुरक्षा के दृष्टि से केन्द्रीय जेल रायपुर में मुलाकात व्यवस्था में अस्थाई परिवर्तन