
नई दिल्ली
रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस एक्टर की गिरफ्तारी करेगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट के आदेश में हैं खामियां
दर्शन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं। पीठ ने कहा, “हमने हर बात पर विचार किया। जमानत देने और रद्द करने पर भी। यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के आदेश में गंभीर खामियां हैं, बल्कि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने प्री-ट्रायल में ही इसकी जांच की।” पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत ही एकमात्र उपयुक्त मंच है। पुख्ता आरोपों और फोरेंसिक सबूतों के साथ जमानत रद्द करने की पुष्टि होती है। इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत रद्द की जाती है।
कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
यह फैसला कर्नाटक सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के दर्शन और सह-आरोपी को जमानत देने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है।
यह है पूरा मामला
एक्टर दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों पर 33 साल रेणुकास्वामी नाम के एक प्रशंसक को किडनैप करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है। जिसने कथित तौर पर पवित्रा को अश्लील मैसेज भेजे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि पीड़ित को जून 2024 में तीन दिनों तक बेंगलुरु के एक शेड में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और उसका शव एक नाले से बरामद किया गया। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम अदालत ने 24 जनवरी को दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य को नोटिस जारी किए थे।
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