बेंगलुरु
सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव और आरोपी तरुण कोंडारू राजी को मंगलवार, 20 मई को इकोनॉमिक ऑफेंस की स्पेशल कोर्ट ने शर्तों पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें दो जमानतें और 2-2 लाख रुपये का बॉन्ड भरने को कहा है। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं, लेकिन एक्ट्रेस जमानत के बावजूद हिरासत में ही रहेंगी।
कोर्ट ने रान्या राव और कोंडारू राजू को इस शर्त पर भी जमानत दी है कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकते और अपराध नहीं दोहराएंगे। जमानत आदेश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी गौड़र द्वारा पारित किया गया जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, रान्या राव के वकील बीएस गिरीश ने अदालत के सामने तर्क दिया कि अगर एक्ट्रेस को जमानत भी मिल जाती है तो भी उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।
रान्या राव रहेंगी हिरासत में
बताया गया कि रान्या राव के खिलाफ COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब एक्ट्रेस की मां ने इस एक्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि कोफेपोसा एक ऐसा कानून है, जिसका मकसद तस्करी को रोकना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है।
रान्या राव को किया गया था अरेस्ट
रान्या राव को तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें कोफेपोसा मामले में भी जमानत नहीं मिल जाती। एक्ट्रेस को 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से तस्करी कर लाई गई करीब 14.2 किलोग्राम सोने की रॉड मिली थी, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

More Stories
सीरीज रिलीज होते ही एक्ट्रेस के इनरवियर्स की चर्चा, इंटरनेट पर बढ़ी सर्च की बाढ़
इक्का ट्रेलर लॉन्च पर भावुक हुए सनी देओल, कहा मैं हमेशा पापा का बेटा हूं
वेलकम टू द जंगल 4 दिनों में 100 करोड़ पार, वेलकम 4 पर बड़ा अपडेट