मनेन्द्रगढ़/एमसीबी
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ स्वच्छक श्याम कुमार को मृतक अमृत लाल साहू के पोस्टमार्टम हेतु परिजनों से अनावश्यक राशि मांगने के गंभीर आरोप के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 19 अप्रैल 2025 को मृतक के परिजनों द्वारा की गई शिकायत और विभिन्न न्यूज चैनलों में प्रसारित समाचारों को संज्ञान में लेते हुए की गई है। साथ ही सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्याम कुमार को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंजी, जिला एमसीबी में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन हेतु भत्ता प्रदान किया जाएगा।

More Stories
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रायगढ़ में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
साय सरकार की पहल से श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलेगा बेहतर भविष्य, सरकार उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च
अल-नीनो के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ली छत्तीसगढ़ की खेती-किसानी की जानकारी