
जबलपुर
मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को दोबारा कराने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार को नियमों को संशोधन कर दोबारा भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पद नहीं है तो अतिरिक्त पद क्रिएट कर याचिकाकर्ताओं की भर्ती की जाए।
2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
बता दें कि हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। दरअसल,हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में SC, ST, OBC और हैंडिकैप्ड को कोई भी छूट नहीं दी गई थी। जबकि ऐसा प्रावधान नियमों में था। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
नियमों का उल्लंघन
इसके अलावा याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दी गई थी जो कि संविधान और संबंधित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। याचिका में यह भी कहा गया कि NCT के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिनके अनुसार 2011 से पहले पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए 45% अंक का प्रावधान है जबकि SC, ST और OBC उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जानी चाहिए।
More Stories
रोहिणी बोली चंद्रशेखर ने होटल में बुलाकर संबंध बनाए, मुझे हमेशा धोखे में रखा
सीहोर :अमलाहा टोल प्लाजा पर गाड़ी मालिकों और टोल कर्मचारियों के बीच मारपीट, 10 से ज्यादा लोगों पर FIR
मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम…शिवपुरी-श्योपुर में रेड अलर्ट, भोपाल-जबलपुर में भी गिरेगा पानी